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लातूर : एक अदालत ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा की कथित कालाबाजारी के लिए पिछले महीने गिरफ्तार किए गए छह लोगों को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह 'अत्यंत गंभीर अपराध' है। छह आरोपियों-ऋषिकेश माधव कासपेट, शरद नागनाथ डोम्बे, ओम सुदर्शन पुरी, सिद्धेश्वर राजेंद्र सुरवासे, किरण भारत मुदाले और केदार केंगर को 30 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पहले बताया था कि इन लोगों के पास से रेमडेसिविर की दो शीशियां मिली थीं और उनकी हर शीशी 25 हजार रुपए में बेचने की कथित योजना थी। 


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