Latest News

मुंबई : महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने सोमवार को विधान परिषद को बताया कि देवेन्द्र फडणवीस नीत पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी कानून पारित करने वक्त उसमें गलतियां की हैं। उन्होंने कहा कि कोटा मामले पर सुनवाई कर रहे उच्चतम न्यायालय को केन्द्र ने सोमवार को बताया कि संविधान संशोधन 102 के अनुसार, कोई राज्य किसी समुदाय को आरक्षण नहीं दे सकता है और यह अधिकार पूरी तरह से केन्द्र सरकार के पास है। माराठा आरक्षण पर राज्य सरकार की उप समिति के अध्यक्ष मंत्री चव्हाण ने कहा कि राष्ट्रपति ने अगस्त, 2018 में संशोधन पर हस्ताक्षर किया, जबकि फडणवीस सरकार ने उसी साल नवंबर में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग कानून बनाया। चव्हाण ने परिषद को बताया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य ने सदन को जनबूझकर गुमराह किया। मैं यहां किसी पर दोष नहीं मढ़ रहा हूं। लेकिन सवाल उठता है कि संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने किस आधार पर माराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए एसईबीसी कानून पारित किया। .


Weather Forecast

Advertisement

Live Cricket Score

Stock Market | Sensex

Advertisement