म्हाडा के संक्रमण शिविरों के किराएदारों, निवासियों के लिए ' अभय योजना'
मुंबई : म्हाडा के मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के तहत 21 हजार 149 ट्रांजिट कैंप (संक्रमण शिविर) परिसर के किराएदारों , निवासियों के लिए अभय योजना की घोषणा की गई है। लॉकडाउन के कारण आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उक्त घोषणा की गई है। योजना के तहत बोर्ड द्वारा बकाया पर ब्याज पर रियायत देने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड के सभापति विनोद घोसालकर ने बताया कि यदि ट्रांजिट कैंप के किराएदार, निवासी निर्धारित समय के भीतर पूरे किराए का भुगतान , बकाया चुकाते हैं, उन्हें ब्याज पर छूट दी जाएगी। इस दौरान बोर्ड के मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे भी उपस्थित थे। घोसालकर ने आगे कहा कि इस योजना की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और गृह निर्माण राज्य मंत्री जितेंद्र आव्हाड के मार्गदर्शन में की गई है। यह योजना फरवरी -2021 और मार्च -2021 में दो महीनों के लिए लागू की जाएगी। पहले चरण के तहत, यदि ट्रांजिट कैंप का किरायेदार , निवासी 28 फरवरी, 2021 तक पूरे बकाया का मूलधन चुकाता है, तो कुल ब्याज का 60% तक की छूट दी जाएगी। योजना के दूसरे चरण के तहत, ट्रांजिट कैंप के किरायेदार, निवासी यदि 31 मार्च 2021 तक संपूर्ण बकाया का मूलधन चुकाता है, तो कुल ब्याज पर 40 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना बोर्ड के ट्रांजिट कैंप में रहने वाले किरायेदारों , निवासियों के पास किराए की एक बड़ी राशि और ब्याज सहित कुल 129.92 करोड़ बकाया है। इस योजना के तहत रियायत केवल उन किरायेदारों पर लागू होगी जो पूरी बकाया राशि का भुगतान करते हैं। उक्त जानकारी म्हाडा की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वैशाली गडपाले ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी है।