मुंबई हाई कोर्ट ने रैपीडो टैक्सी को रिपीट ना करने के आदेश दिए
महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत पुणे की टीम ने जिसके अध्यक्ष बाबा कांबळे पुणे में एफ आई आर दर्ज कराई रैपीडो बाइक सर्विस का लाइसेंस नहीं होने पर भी हो रोड पर गाड़ियां चला रहे हैं इसीलिए रैपीडो ने लाइसेंस नहीं मिलने पर हाई कोर्ट को अप्रोच कियासरकार वकील ने कोर्ट को बताया कि फिल्हाल रैपिडो बिना कोई लाइसेंस के अपनी सारी सर्विसेज दे रहा है,हाईकोर्ट ने कहा जब तक बीना लाइसेंस की सर्विस बंद नहीं होती तब तक सुना नहीं होगी या याचिका को खरीदा जाएगा, क्या लिए रैपिडो कंपनी ने तुरेंट नेक्स्ट डेट तक सर्विस बंद कर दीरैपिडो ने एचसी को उबर वगैरह सेम सर्विस महाराष्ट्र में दे रहे हैं उनके पास भी लाइसेंस नहीं हैरैपिडो ने कोर्ट को बताया कि 2 स्टेट्स ने कंपनी को लाइसेंस दिया थाकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तूरंत इस पर फैसला लेने को कहा है वहीं महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा पंचायत यूनियन ने हाई कोर्ट में गुरुवार को पिटीशन दायर किया था जिसमें मुंबई और पुणे के सभी पदाधिकारी मौजूद थे महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत की पूरी टीम रिक्शा चालक मालक टैक्सी चालक मालक बड़े खुश है हाई कोर्ट के फाइल इस फैसले से और धन्यवाद करते हैं महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत के सभी पदाधिकारियों का जिसमें बाबा कामले साहब जावेद देउलकर मुंबई के साजिद शेख और सभी पदाधिकारी मौजूद रहे