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अमृत नगर के आसिफ जैदी ने बिल्डर की मिली भगत से जमीन हड़पने की साजिश को डीसीपी ने किया नाकाम

पिछले चार-पांच महीना से चल रहे अमृत नगर में जमीन के एक टुकड़े के विवाद को डीसीपी ने दिया विराम। 21/9/2024 को तीसरी बैठक में DCP ने कहा के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कोर्ट में चल रहे  किसी भी जमीन विवाद का निपटारा डीसीपी नहीं कर सकता इसीलिए जिस कीसी जमीन पर सनराइज कमर्शियल प्रेमिसेस का कब्जा है अगर जिसे इसकी आपत्ति है वह न्यायालय जाए DCP ने पेरो की जांच करते हुए कहा आपने अपने पेपर न्यायालय में पेश करके आप अपना दवा कर सकते हैं  लेकिन उस जमीन पर किसी भी तरह की कानून व्यवस्था भंग करने पर चैप्टर और ट्रेस्पासिंग का कैस लिया जाएगा और जेल भेजा जाएगा डीसीपी का कहना था कानूनी कागज देखते हुए आज उस जगह पर सनराइज कमर्शियल प्रेमिसेस के लोगों का कब्जा है यह कब्जा माननीय न्यायालय ने अपने ऑर्डर में दिया है जिसका केस नंबर है 2045 /2008 जिससे पुलिस महकमा नहीं हटा सकता पेपर को देखते हुए सभी बातों को समझते हुए [zone11] के डीसीपी ने बिल्डर और आसिफ जैदी को कहा है कि उस जगह पर आप कोई भी हलचल न करें जिस से कानून व्यवस्था खराब हो और सभी लोगों को शांति रखने का आवाहन किया

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