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  मुंबई विशेष आयुक्त के आदेशों के मुताबिक, मकान मालिक अब सीधे पुलिस थाना में आवेदन जमा कर या फिर पंजीकृत मेल के माध्यम से आवेदन भेजकर मुंबई पुलिस को घर के किराए के बारे में ऑनलाइन सूचित कर सकते हैं। पुलिस इसके लिए आवेदन को सत्यापित करने के लिए मकान या फ्लैट मालिक के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी भेजने जा रही है। नए दिशानिर्देशों में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है की पुलिस को दी गई जानकारी में मकान मालिक का पता और किराए की संपत्ति का पता एक नहीं होना चाहिए

अधिकारी के मुताबिक, नए दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि मकान मालिक और किराएदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस को दी गई जानकारी सही है। अदेश में कहा गया है कि पुलिस को अगर किसी भी प्रकार की गलत सूचना दी गई तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मालूम हो कि इससे पहले पुलिस शहर में किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए मालिकों से किराए की संपत्ति के बारे में जानकारी मुहैया कराने कीअपील करती थी और लगातार यह सुनिश्चित करती थी कि मुंबई में किराए के आवास में रहने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण पुलिस के पास उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि नए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।


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