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राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मेंसुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। इसके तहत कोर्ट ने सरकार को ट्रस्ट बनाकर अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। साथ ही, सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। कोर्ट ने इससे पहले शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक, खुदाई में मिला सामान इस्लामिक ढांचा नहीं था। खुदाई में मंदिर के सबूत मिले थे। साथ ही, 18वीं सदी तक नमाज पढ़े जाने के सबूत नहीं मिले हैं। हिंदू सीता रसोई में पूजा करते थे।सरकार को दिया मंदिर बनाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर बनवाए। साथ ही, मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन कहीं और दी जाए

रामलला का जमीन पर दावा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला का दावा बरकरार रखा है। कोर्ट ने इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा व सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को खारिज कर दिया है

सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटना तार्किक नहीं था।

सीता रसोई में पूजा करते थे हिंदू

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीता रसोई में हिंदू पूजा करते थे। मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर अपना दावा साबित नहीं कर पाया है।

मुस्लिम पक्ष के पास नहीं था जमीन का विशेष कब्जा

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद का फाइनल फैसला पढ़ा जा रहा है। सीजेआई रंजन गोगाई ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास विवादित जमीन का विशेष कब्जा नहीं था।

कोर्ट ने कहा- अयोध्या राम की जन्मभूमि, इस पर कोई विवाद नहीं

सीजेआई ने कहा कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन अदालत आस्था के आधार पर फैसला नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हिंदू व मुस्लिम पक्ष का दावा एक जैसा है

सुन्नी वक्फ बोर्ड को याचिका दायर करने की पावर नहीं

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला पढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को याचिका दायर करने की पावर नहीं है। बता दें कि अब शिया वक्फ बोर्ड व निर्मोही अखाड़े की याचिका खारिज की जा चुकी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने माना, जहां मस्जिद बनी, वहां पहले मंदिर था

सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में बड़ी जानकारी दी है। कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को तवज्जो दी है।

निर्मोही अखाड़े की याचिका भी खारिज

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने शिया वक्फ बोर्ड के बाद निर्मोही अखाड़े की याचिका भी खारिज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसे में विवादित जमीन पर इन दोनों पक्षों का कोई अधिकार नहीं रहेगा।

यूपी में धारा 144 लागू, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी है। सरकार सूत्रों ने बताया कि राज्य में कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की चूक पर सख्त कार्रवाई होगी।

यूपी में धारा 144 लागू, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सम्मान के साथ स्वीकार करें : नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से शाति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारी न्यायपालिका पर हम सभी लोगों का पूरा भरोसा है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सम्मान के साथ स्वीकार करें।

अयोध्या रेंज के पुलिस महानिरीक्षक की अपील

अयोध्या रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एस गुप्ता ने कहा कि मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी फैसला हो (अयोध्या मामले में) कोई भी उकसाने वाला भाषण न दे, कोई गलत बयान न दें सोशल मीडिया पर। हम सतर्क हैं और नजर रख रहे हैं।

जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील

दिल्ली: जामा मस्जिद के शाही इमाम, सैयद अहमद बुखारी ने संभावित अयोध्या के फैसले पहले एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा- हालांकि दोनों पक्षों में जुनून काफी है, लेकिन मैं भारतीय लोगों से विवेक से संयम बरतने और न्यायपालिका में विश्वास करने का आग्रह करूंगा

फैसले की घड़ी नजदीक, सील हो रहीं अयोध्या की गलियां-सड़कें, 4000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती; RPF की छुट्टी रद्द

अयोध्या पर फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखने को कहा है। साथ ही अयोध्या में अर्धसैनिक बल के 4,000 जवानों को ऐहतियातन भेजा है। आरपीएफ कर्मियों की छुट्टी रद कर दी गई है।

पुलिस का संवेदनशील इलाकों में मार्च

पुलिस महानिदेशक आगरा जोन ए सतीश गणेश ने शहर के संवेदनशील इलाकों से होकर पुलिस मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वे "शांतिपूर्वक और जब भी आएं और किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें"।

सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा राम मंदिर की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर फैसला सुनाए जाने से पहले अयोध्या में सुरक्षा तैयारियों को तेज कर दिया गया है। राज्य प्रशासन द्वारा मंदिर तक जाने वाली सभी सड़कों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है। गहन निगरानी के बाद, प्रशासन केवल पैदल लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दे रहा है।

सीजेआई ने अयोध्या फैसले से पहले उप्र के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर फैसला सुनाये जाने से पहले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। अयोध्या प्रकरण पर प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ अगले सप्ताह अपना फैसला सुनायेगी।

चीफ जस्टिस से मिलने के बाद बाहर निकले यूपी डीजीपी और मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और पुलिस महानिदेशक, ओपी सिंह अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से अयोध्या के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से जाते हुए।

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