अंडरग्राउंड यूनिटेक कार्यालय मिला, चंद्रा भाइयों को तिहाड़ से मुंबई जेल भेजने का आदेश
मुंबई, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिटेक समूह के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल और तलोजा जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उनके खिलाफ चल रही जांच को बाधित करने और ईडी द्वारा उन्हें जब्त करने से पहले उनकी संपत्तियों को ‘विघटित’ करने के लिए भाइयों के साथ कथित तौर पर मिलीभगत करने के लिए भी फटकार लगाई.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने प्रवर्तन निदेशालय की एक रिपोर्ट के बाद आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि उसे एक ‘गुप्त भूमिगत कार्यालय’ मिला है, जिसे उनके पिता और यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा था, और उनके दोनों बेटे संजय और अजय ने कार्यालय का दौरा किया, जब पैरोल या जमानत पर. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि तिहाड़ जेल अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा किया गया. शीर्ष अदालत ने पाया कि भाइयों ने उसके अधिकार क्षेत्र को कमजोर करने का प्रयास किया था.
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने पीठ के सामने कहा कि तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान एजेंसी ने एक गुप्त भूमिगत कार्यालय का पता लगाया, जिसका इस्तेमाल रमेश चंद्र कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एजेंसी ने उस कार्यालय से सैकड़ों मूल बिक्री अभिलेख बरामद किए हैं. इसमें सैकड़ों डिजिटल हस्ताक्षर और कई कंप्यूटर भी मिले जिनमें भारत और विदेशों में उनकी संपत्तियों के संबंध में संवेदनशील डेटा होता है. दीवान ने दलील दी कि भाइयों को जांच में दखल देने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है.
एजेंसी ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि दोनों भाइयों ने जेल के बाहर अपने निर्देशों को संप्रेषित करने के लिए अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया. उन्होंने कहा, “वे (चंद्रा) जेल परिसर के अंदर से काम कर रहे हैं. उन्होंने पूरी न्यायिक हिरासत को खाली कर दिया है.”
दीवान ने पीठ को बताया कि जांच से पता चला है कि प्रमोटरों ने अवैध बहुपरत लेनदेन करने के लिए नकली निदेशकों के साथ कई मुखौटा कंपनियां बनाईं. उन्होंने पैसे को विदेशी गंतव्यों में भी डायवर्ट किया.
पीठ ने कहा कि चंद्रा के खिलाफ आरोप ‘चौंकाने वाले और बहुत गंभीर’ थे. इसने आगे कहा कि रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जांच जारी है.
शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को इस आरोप की जांच करने का भी निर्देश दिया कि चंद्रा बंधुओं को तिहाड़ जेल से अवैध गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी गई थी ताकि उनके खिलाफ जांच को बाधित किया जा सके. संजय और अजय चंद्रा दोनों पर कथित तौर पर घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी करने का आरोप है. अक्टूबर 2017 में, शीर्ष अदालत ने उन्हें 31 दिसंबर, 2017 तक अपनी रजिस्ट्री के साथ 750 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था.