4 आरोपियों की जमानत रद्द करने वाली याचिका खारिज
ठाणे : हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में ठाणे के बिल्डर सूरज परमार की आत्महत्या के मामले में चार आरोपियों की जमानत रद्द करने की महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। इस मामले के तीन आरोपी ठाणे नगर निकाय में पार्षद हैं, जबकि चौथा आरोपी पूर्व पार्षद है। परमार ने अक्टू. 2015 में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। परमार ने अपने सुसाइड नोट में चार पार्षदों पर उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करने का आरोप लगाया था। साथ ही आरोप लगाया था कि चारों आरोपी उसे पैसे के लिए परेशान कर रहे थे। ठाणे की एक जिला अदालत ने चारों आरोपियों राकांपा के पार्षद जगदाले, नजीब मुल्ला, कांग्रेसी पार्षद विक्रांत चव्हाण और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पूर्व पार्षद सुधाकर चव्हाण को जमानत प्रदान की थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश डी. नाइक ने सात जुलाई के अपने आदेश में जमानत रद्द करने के अनुरोध वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी।