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मुंबई, राज्य सरकार ने तीसरे लेवल को लेकर कल एक नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत विशेष आयोजनों में छूट मिल सकती है, बशर्ते इसके लिए नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। इसके साथ ही एक ही जगह पर दो समारोह होनेवाले होंगे तो उनके समय में अंतर होना चाहिए। आने-जाने वाले मेहमानों में परस्पर संवाद न हो। सम्मेलन हो रहा है, तो वहां के कर्मचारियों का पूरा टीकाकरण होना चाहिए। उनकी नियमित जांच आवश्यक होगी। कार्यप्रणाली का कड़ाई से पालन करना होगा अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि बार-बार नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो जब तक कोरोना आपदा के तौर पर अस्तित्व में है, तब तक उन संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। आयोजन स्थल पर सेनिटाइजर और स्वच्छता की व्यवस्था हो। ३, ४ और ५ लेवलवाले जिलों में सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल लेवल दो में पूर्व अनुमति लेने के बाद खोले जाएंगे। किसी भी धार्मिक कार्य अथवा पवित्र दिन के उपलक्ष्य में कुछ विशेष कार्य होने पर उस धार्मिक स्थल में सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
स्वूâल-कॉलेज अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तरह ही निजी प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस और कौशल केंद्रों के लिए नियम लागू रहेंगे। मेडिकल कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए चलनेवाली कौशल केंद्र इस नियम में शामिल नहीं है। नियमों का पालन करते हुए मेडिकल कौशल केंद्र शुरू रह सकते हैं। होटलों को निर्देशित किया गया है कि वहां रहने आए मेहमान ने यदि प्रतिबंधों के विरुद्ध यात्रा की है तो उसकी जानकारी डीडीएमए को तत्काल देनी पड़ेगी। आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों तथा मेडिकल आपातकालीन स्थिति में काम करनेवाले कर्मचारियों को आने-जाने की सुविधा होगी। होटलों को उनकी क्षमता के ५०³ की शर्त पर शुरू रखा जा सकेगा। होटल के खेल अथवा स्वीमिंग पूल जैसी सुविधाएं इनहाउस मेहमानों के लिए खुली नहीं होंगी। नियमों का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पर्यटन स्थल पर स्थानीय प्रशासन स्थिति को देखते हुए और कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य की सीमा पर थर्मल स्कैनिंग करने अथवा लक्षण जांच के लिए डीडीएनए चेक पोस्ट लगा सकते हैं। लेवल ५ के ज़िलों में ईपास के सिवाय किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों को एक सप्ताह तक क्वॉरंटीन होना होगा।
कोरोना की स्थिति जब तक सामान्य नहीं हो जाती, तब तक १०० से अधिक ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर संपूर्ण पाबंदी होगी। केवल स्थानीय प्रशासन व संवैधानिक कार्यक्रमों में होनेवाली भीड़ को छूट होगी। अतिआवश्यक काम के लिए जिलाधिकारी की सिफारिश के अनुसार एसडीएम/यूडी/आरडीडी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। निर्माण कार्य स्थलों पर ५०³ से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते। खुली जगह पर भी क्षमता के अनुसार २५³ से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते। किसी भी कार्यक्रम की अवधि ३ घंटे से अधिक नहीं होगी।

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