मुंबई : शनिवार-रविवार को पूर्ण लॉकडाउन, ३० अप्रैल तक कड़े प्रतिबंध
मुंबई : राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार सख्त हो गई और कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में ३० अप्रैल तक कड़े प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया। सोमवार से रात ८ बजे से सुबह ७ बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। शनिवार-रविवार अर्थात शुक्रवार की शाम ८ बजे से सोमवार सुबह ७ बजे तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है तो अन्य दिनों कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले के अनुसार राज्यभर के धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सैलून, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। इसी तरह निजी कार्यालय बंद रहेंगे और उन्हें वर्क फ्राॅम होम की सूचना राज्य सरकार की ओर से दी गई है। रेलवे और बस सेवा आसन क्षमता के अनुसार शुरू रहेगी। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष तकरीबन ९ महीने लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रण में आने के बाद नवंबर महीने से मिशन बिगिन के अंतर्गत नियम धीरे-धीरे शिथिल किए गए। अब कोरोना का नया स्ट्रेन आने के बाद फिर एक बार मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लॉकडाउन का कटु अनुभव फिर से न हो इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भीड़ से बचने और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील जनता से बार-बार की थी। इसके बावजूद मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बैठक में उक्त निर्णय लिए गए। जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों और अतिआवश्यक सेवा शुरू रखने की अनुमति दी गई है। कृषि व संलग्न कार्य, अनाज व उपज के काम पहले की तरह शुरू रहेंगे।
मिशन बिगिन अगेन को अब ‘ब्रेक दी चेन’ मुहिम के रूप में संबोधित किया जाएगा। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आह्वान किया है कि इन प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाए और सभी लोग सहयोग करें। इस संबंध में विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत हुई है। विपक्ष ने सरकार को सहयोग करने की तैयारी दर्शाई है। इसके आगे इन आदेशों को मिशन बिगिन अगेन की बजाय ‘ब्रेक दी चेन’ कहा जाएगा।
पांच से अधिक मरीज मिले तो कंटेनमेंट जोन
यदि किसी सोसाइटी में ५ से अधिक मरीज मिलते हैं तो उस इमारत को मिनी कंटेन्मेंट घोषित किया जाएगा, ऐसा सूचना फलक लगाने के साथ ही बाहरी लोगों को इमारत में प्रवेश की पाबंदी होगी।
सिर्फ दो यात्रियों को अनुमति
ऑटो-टैक्सी शुरू रहेगी लेकिन चालक सहित २ यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी। सार्वजनिक और निजी बसों में खड़े होकर लोग यात्रा नहीं कर सकते। जितने आसन, उतने ही यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। लंबी दूरी की ट्रेनों में जितनी सीट उतने यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
सरकारी कार्यालयों में ५०% कर्मचारी करेंगे काम
सरकारी कार्यालयों में जो कोरोना से संबंधित नहीं हैं, ऐसे कर्मचारियों की उपस्थिति ५० प्रतिशत होगी। सरकारी कार्यालयों में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित होगा।
मनोरंजन गृह, सैलून बंद
मनोरंजन के स्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह, वीडियो पार्लर, क्लब, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और वाटर पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थल दर्शन के लिए बंद
सभी धार्मिक स्थलों प्रार्थना गृह में बाहर से आनेवाले भक्तों और दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे। इन स्थानों पर केवल काम करनेवाले कर्मचारियों और पुजारियों को पूजा-अर्चना करने की अनुमति होगी।
समाचार-पत्र छपाई और वितरण शुरू
समाचार-पत्रों की प्रिंटिंग और वितरण हमेशा की तरह जारी रहेगा लेकिन विक्रेताओं को टीकाकरण कराना होगा।
स्कूल-कॉलेज बंद
स्कूल-महाविद्यालय बंद रहेंगे लेकिन १०वीं और १२वीं की परीक्षा इसमें अपवाद रहेगी। सभी निजी क्लासेस बंद रहेंगे।
मॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट बंद
निजी कार्यालयों पर भी बंदिश
सिनेमा हॉल, थिएटर रहेंगे बंद
सभी धार्मिक स्थलों पर बंदी
ऑटो-टैक्सी में केवल दो यात्री
वर्क फ्राॅ होम पर ज्यादा जोर
दौड़ती रहेगी लोकल-बस
स्टैंडिंग यात्रियों को अनुमति नहीं
नाइट कर्फ्यू रहेगा
रात ८ से सुबह ७ तक पाबंदी
दिन में धारा १४४ लागू
५ से ज्यादा लोगों की जमावबंदी