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मीरा-भाईंदर : मीरा-भाईंदर मनपा ने 9 हजार से अधिक इमारतों को नोटिस भेजा है। गौरतलब है कि नियमानुसार सूखा और गीला कचरा को अलग-अलग वर्गीकृत करने का प्रावधान है। पिछले 2 वर्ष में मनपा के आरोग्य विभाग ने 30 लाख 80 हजार रुपये का दंड वसूला है। आरोग्य अधिकारी राजकुमार काम्बले ने बताया कि आरोग्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ज्यादातर सोसाइटी में कचरे का वर्गीकरण नहीं हो रहा है। मनपा के बार-बार निर्देश के बावजूद सोसाइटी इसे गंभीरता से नहीं ले रही थीं। नियम तोड़ने वाले 9000 से अधिक सोसाइटी को नोटिस भेजा गया है।

मीरा-भाईंदर क्षेत्र में 10 हजार से अधिक इमारतें हैं। अधिकांश हाउसिंग सोसायटी में कचरे का वर्गीकरण नही हो रहा है। मनपा क्षेत्र में स्वच्छ और सुंदर शहर मुहिम चलाई जा रही है। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

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