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मुंबई,  मुंबई की विशेष पॉक्सो अदालत ने सात साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के दोषी 52 वर्षीय प्रौढ़ को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मामले की सुनवाई 23 दिसंबर को शुरू हुई और पांच मार्च को पूरी हुई। उसके बाद विशेष न्यायाधीश एम. ए. बरालिया ने व्यक्ति को भादंसं और बच्चों का यौन उत्पीड़न से संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत दोषी करार दिया।

अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने बच्ची को अपने घर बुलाया और उसे गलत तरीके से छुआ।


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