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मुंबई : इमारतों में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए बीएमसी ने इमारतों को सील किए जाने वाले अपनी पुरानी गाइड लाइन में बदलाव करते हुए नया सर्कुलर जारी किया है. बीएमसी के अनुसार अब इमारतों में 10 या उससे अधिक केस मिलने पर पूरी इमारत को ही सील कर दिया जाएगा.इसी के  साथ इमारत के दो मंजिलों या उससे अधिक पर कोरोना मरीज मिलने पर भी इमारत को सील कर दिया जाएगा. जिस इमारत में  एक केस मिलने पर विंग और फ्लोर को सील किया जाएगा.  

बीएमसी की एक्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉ. मंगला गोमरे के अनुसार इमारत सील करने के नियम में बदलाव लोगों की भलाई के लिए किया गया है. इस संबंध में हमने सोसायटी के पदाधिकारियों को भी कई जिम्मेदारी दी हैंं.  इससे कोरोना रोकने में सफलता मिलेगी. उन्होंने कहा कि जिसे होम क्वारंटाइन में  रखा गया है बीएमसी के डॉक्टर लगातार संपर्क में रहेंगे. इसमें सोसायटी के पदाधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी. किसी आपदा और विपरीत स्थिति में सोसायटी वाले स्थानीय वार्ड में सूचना देंगे व ऐसे लोगों की सहायता करेंगे. 

बीएमसी का कहना है कि इमारतों में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. इमारत के निवासी कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. इस संबंध में बीएमसी कमिश्नर आई एस चहल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद बिल्डिंगों को सील करने के नियम में बदलाव किया गया. नए नियम के अनुसार एक फ्लैट में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है या कई अन्य पाए जाते हैं तो  उस फ्लैट को सील करना है अथवा फ्लोर को सील करना है इस पर आखिरी निर्णय वार्ड ऑफिसर व हेल्थ ऑफिसर मिल कर लेंगे. 


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