कोर्ट ने AAP विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लिया
दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मटियाला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक गुलाब सिंह और अन्य के खिलाफ 2016 कथित वसूली मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया और अदालत में मौजूद आरोपियों को उसकी प्रति दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 09 सितंबर की तारीख तय की है। गुलाब सिंह के अलावा दिल्ली पुलिस ने मामले में सतीश, देवेन्द्र सिंह, जगदीश चंद्र और नवीन यादव को आरोपी बनाया है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 387, 201, 120बी और सशस्त्र अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। मामला सितंबर 2016 का है। दो प्रॉपर्टी डीलर दीपक शर्मा और रिंकू दीवान ने सिंह और उसके साथी सतीश और देवेन्द्र पर अवैध वसूली का आरोप लगाया था। दिल्ली की एक अदालत द्वारा विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें 2016 में गुजरात से गिरफ्तार किया था, जब वह चुनावी दौर पर थे।