मुंबई में लगाए गए अवैध बैनरों पर उच्च न्यायालय सख्त कार्रवाई के दिए आदेश
प्रमुख राजनीतिक दलों ने कोर्ट में लिखित गारंटी दी है। हालाँकि, आगामी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में अवैध होर्डिंग और बैनरों के फिर से बढ़ने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गंभीर नोटिस लिया।उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी, ''अदालत के आदेशों और लिखित गारंटियों के उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा।'' कोर्ट ने राज्य के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं को अवैध होर्डिंग्स और बैनरों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 31 जनवरी 2017 को होर्डिंग के खिलाफ आदेश दिया था. हालांकि, कई शहरों में इसका पालन नहीं होता देख हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना याचिका भी दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति. बुधवार को अमित बोरकर की बेंच के सामने सुनवाई हुई।
वरुणजीकर ने कहा "सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन के बावजूद, अवैध होर्डिंग और बैनर धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं। आगामी चुनावों की पृष्ठभूमि में यह पूरे राज्य में एक समस्या बन गई है. इसलिए, पुलिस सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है ताकि प्रशासन समय रहते इस तरह की घटना को रोकने के लिए कार्रवाई कर सके"
मुंबई में राज्य के ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के अवैध बैनर लगाए गए हैं, इतना ही नहीं राष्ट्रपति के स्वागत में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के अवैध बैनर भी लगाए गए।