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मुंबई : केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों के दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रक्षेपण और प्रसारण के लिए घंटे तय किए हैं। पार्टियां इतनी ही समय तक प्रचार-प्रसार कर सकती हैं। आयोग की तरफ से 7 राष्ट्रीय और 52 राज्यस्तरीय पार्टियों के लिए प्रचार के प्रक्षेपण और प्रसारण का मिनटों में समय तय किया गया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार करते समय पर प्रसारभारती महामंडल की तरफ से दिए गए समय, प्रचार सामग्री देना होगा। पार्टियों को हिदायत दी गई है कि प्रचार करते समय देश, जाति,धर्म और न्यायालय पर टीका-टिप्पणी न करें। 

राष्ट्रीय पार्टियों को 600 मिनट का समय 

सात राष्ट्रीय पार्टियों को प्रचार के लिए राष्ट्रीय चैनलों पर प्रक्षेपण और प्रसारण के लिए 600 मिनट मिलेंगे। राज्यस्तरीय माध्यमों पर प्रक्षेपण और प्रसारण के लिए 900 मिनट होंगे। 52 राज्यस्तरीय पार्टियों को राज्य में चैनलों पर प्रक्षेपण और प्रसारण के लिए 1 हजार 800 मिनट और राष्ट्रीय चैनलों पर प्रचार के लिए 520 मिनट मिलेंगे। 

पार्टियों को देना होगा प्रचार के समय का ध्यान 

राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय पार्टियों को प्रचार के लिए चैनलों पर मिले समय का ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय दूरदर्शन पर 10 घंटे और राज्यस्तरीय चैनलों पर 15 घंटे प्रचार के लिए चरणबद्ध तरीके से मिलेंगे। राज्यस्तरीय पार्टियों को राज्य के चैनलों पर प्रचार के लिए 30 घंटे का समय मिलेगा। राज्यस्तरीय पार्टियों को प्रचार के लिए प्रादेशिक उपग्रह केंद्रों के 8 घंटे 40 मिनट समय प्रचार मिलेगा। नामांकन के अंतिम दिन से लेकर अंतिम चरण के चुनाव तक टीवी और रेडियों पर प्रचार किया जा सकेगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त पार्टियां संबंधित माध्यमों से प्रचार करेंगे, तब उन्हें भाषणों का एक लिखित पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से सूचनाओं का जांच-पड़ताल किया जाएगा। अगर उसमें कहीं नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो पार्टियों को संबंधित भाग को हटाना पड़ेगा। 


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