गहना वशिष्ठ को बड़ा झटका, मुंबई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत
मुंबई, सेशन कोर्ट ने 12 अगस्त को राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में गहना वशिष्ठ उर्फ वंदना तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश एक रैकेट में मालवणी पुलिस स्टेशन में एक्ट्रेस और मॉडल के खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में है जो अब मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है।
गहना वशिष्ठ ने मामले में उमेश कामत का नाम साझा किया था, जिसके जरिए राज कुंद्रा के रैकेट से संबंध पाए गए। वह इस साल की शुरुआत में क्राइम ब्रांच द्वारा एक्ट्रेस रोया खान उर्फ यास्मीन, फोटोग्राफर मोनू शर्मा, एक्टर्स भानु ठाकुर, अरिश शेख और क्रिएटिव डायरेक्टर प्रतिभा नलवाडे के साथ हिरासत की प्रारंभिक सीरीज का हिस्सा थीं।
राज कुंद्रा हुए अश्लील वीडियो रैकेट मामले में गिरफ्तार
शिल्पा शेट्टी के पति को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई को अश्लील सामग्री स्ट्रीमिंग रैकेट में गिरफ्तार किया था। इस मामले के मुख्य आरोपी और कुंद्रा के करीबी सहयोगी रयान थारप को भी गिरफ्तार किया गया है। बाद में पता चला कि “छोटे कलाकारों और मॉडलों को वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्मों में रोल दिलाने का लालच देकर उनसे बोल्ड सीन कराए जाते थे जो बाद में उनकी मर्जी के खिलाफ, सेमी-न्यूड और न्यूड सीन में बदल गए”।
मुंबई पुलिस को हॉटशॉट्स ऐप सहित कई मोबाइल एप्लिकेशन मिले हैं जिनका इस्तेमाल पोर्न प्रसारित करने के लिए किया जाता था। इसके कंटेंट का निर्माण किया जाता था और अकाउंट को राज कुंद्रा के स्वामित्व वाले उनके बेटे वियान के नाम पर एक कंपनी द्वारा संभाला गया था।