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मुंबई, पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से संबंधित फिरौती मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीसीपी अकबर पठान की याचिका रद्द कर दी है। इसके साथ ही पुलिस को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा गया है। बता दें कि डीसीपी पठान इस मामले में एक सह आरोपी हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में बीते दिनों परमबीर सिंह, डीसीपी पठान, चार पुलिस निरीक्षकों, दो नागरिकों औक कुछ कनिष्ठ स्तर के पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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