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मुंबई, कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति पर विचार करते हुए आगामी २१ जुलाई को होनेवाली बकरी ईद के संदर्भ में गृह विभाग ने कल गाइडलाइन जारी किया है। कोरोना के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को देखते हुए राज्य में सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है, इसलिए बकरी ईद की नमाज मस्जिद, ईदगाह अथवा सार्वजनिक स्थान पर अता न करते हुए नागरिक अपने घर में अता करें। वर्तमान में संचालित पशुधन बाजार बंद रहेंगे, नागरिक जानवर खरीदने के लिए ऑनलाइन अथवा टेलीफोन के माध्यम से जानवर की खरीदी करें, संभव हो तो नागरिक प्रतीकात्मक कुर्बानी करें। लागू किए गए ‘ब्रेक द चेन’ के प्रतिबंध के बाद भी समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे। इसमें बकरी ईद के निमित्त किसी भी प्रकार की शिथिलिता नहीं दी जाएगी। बकरी ईद के निमित्त नागरिक कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न करें या एकत्र जमा न हों, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मदद व पुनर्वसन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मेडिकल शिक्षा विभाग सहित संबंधित महापालिका, पुलिस, स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही इस परिपत्र के बाद भी प्रत्यक्ष रूप से इस दौरान कोई निर्देश जारी किए जाते हैं तो उसका पालन करना भी अनिवार्य होगा, ऐसा गृह विभाग ने स्पष्ट किया है।



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