मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मानहानि की याचिका पर अदालत ने दो वकीलों को जारी किया नोटिस
मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दायर किये गए मानहानि के मामले में एक स्थानीय अदालत ने दो वकीलों को नोटिस जारी किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर झूठे बयानों वाला प्रेस नोट जारी करने को लेकर दोनों वकीलों के खिलाफ याचिका दायर की है। भाजपा नेता ने इस महीने के शुरू में एक मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया कि दो वकीलों सतीश उके और समीर शेख द्वारा जारी प्रेस नोट में उनके खिलाफ बयान थे, जो गलत थे और उनके चरित्र को धूमिल करने वाले थे। फडणवीस ने 18 मई को मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। मजिस्ट्रेट एन एन जोशी ने सोमवार को दोनों वकीलों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 16 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। मुंबई में मार्च में संवाददाता सम्मेलन के बाद दोनों वकीलों द्वारा यह प्रेस नोट जारी किया गया था और छह सितंबर 2016 को नागपुर में एक भूखंड के लिये वास्तुकार एकनाथ निमगाडी की हत्या के मामले से फडणवीस को जोड़ने की मांग की थी। विधानसभा में नेता विपक्ष ने अपनी शिकायत में कहा कि नोट में 'झूठे बयान और आरोप थे, जिनसे मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।' शिकायत में कहा गया कि नोट सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था और कई निर्दोष लोग ऐसे सरासर झूठे आरोपों से गुमराह होते हैं।