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ठाणे : ठाणे की एक अदालत ने एक निवेश फर्म के मालिक को निवेशकों से धोखाधड़ी करने के मामले में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। ठाणे जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया और इस फैसले की प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुई है। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) कानून के तहत निवेश फर्म के मालिक को दोषी करार देते हुए उसपर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में दायर आरोप-पत्र के मुताबिक, आरोपी ने विभिन्न निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। नवी मुंबई के वाशी स्थित दोषी की इस कंपनी में 350 से अधिक लोगों ने पैसों का निवेश किया था। .


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