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भायंदर : भायंदर पश्चिम स्थित राई गांव के शिवनेरी परिसर में पर्यावरण संरक्षण नियम अंतर्गत मनपा अधिकारियों सहित १३९ लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों पर मैंग्रोव्ज के कत्ल का आरोप है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष २००५ में मैंग्रोव्ज क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। राई गांव में खाड़ी किनारे बड़े पैमाने पर मैंग्रोव्ज के पेड़ों का कत्ल कर खाड़ी क्षेत्र से प्रतिबंधित ५० मीटर के दायरे में सरकारी जमीन पर भरनी कर अवैध रूप से घरों का निर्माण किया गया था। इस जमीन पर रूम बनाने व रूम खरीदनेवाले तथा यहां शौचालय का निर्माण करनेवाले मनपा अधिकारी, ठेकेदार के खिलाफ तहसीलदार नंद कुमार देशमुख के आदेश पर भायंदर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।
बता दें कि तहसीलदार देशमुख के आदेश पर २३ से २५ नवंबर २०२० के बीच मैंग्रोव्ज उपसमिति द्वारा मैंग्रोव्ज प्रभावित क्षेत्र का प्रत्यक्ष जायजा लिया गया था। जिसमें राई के शिवनेरी परिसर में गली नंबर ३ व ४ में मैंग्रोव्ज के वन को जलाकर नष्ट करने, उस पर अवैध रूप से मिट्टी का भराव किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। इस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए चाल से संपत्ति कर की वसूली, बिजली, पानी, सार्वजनिक शौचालय आदि की सुविधा भी मनपा द्वारा मुहैया कराए जाने का भी खुलासा हुआ था।

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