मुंबई को दोनो तरफ से जोड़नेवाली कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज
मुंबई : बांबे हाईकोर्ट ने दक्षिण मुंबई को उत्तर मुंबई से जोड़नेवाली 35.6 किमी लंबी कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका मछुआरों की ओर से दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के चलते मछुआरों को हाजी अली इलाके में स्थिति लोट्स जेटी से मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जाने दिया जा रहा है। न्यायमूर्ति आरडी धानुका की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान मुंबई महानगरपालिका की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जोयल कार्लोस ने खंडपीठ के सामने कहा कि मछुआरों को असुविधा न हो इसके लिए एक पुल बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट से मछुआरों की जीविका व उनकी गतिविधि प्रभावित न हो इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इस संबंध में उन्होंने मनपा के मुख्य अभियंता का एक हलफनामा दायर किया। जिसमें याचिका में कही गई बातों का खंडन किया गया था। हलफनामे में कहा गया है कि मछुआरों के पुनर्वास से जुड़े विषय को देखने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इन बातों को रिकार्ड में लेने के बाद खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।