हाई कोर्ट में वधावन बंधुओं की जमानत अर्जी खारिज
मुंबई : बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में येस बैंक धोखाधड़ी मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रवर्तकों कपिल और धीरज वधावन को तगड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस.वी. कोतवाल की पीठ ने 23 अक्टूबर को उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वधावन बंधुओं ने हाई कोर्ट में अर्जी देकर जमानत का अनुरोध किया था। उनका दावा था कि मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शहर की विशेष सीबीआई कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने से पहले सीआरपीसी की प्रक्रियागत जरूरतों को पूरा नहीं किया। वधावन बंधुओं की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने दलील दी कि सीबीआई ने विशेष मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट फाइल करने से पहले सीआरपीसी की धारा 173 के तहत तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मामले में सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई ने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है।