ठाणे : बीमा कंपनी को डकैती से पीड़ित दुकानदार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश
ठाणे : ठाणे जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने एक बीमा कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी ठहराया है और उसे डकैती में 1.8 लाख रुपए का नुकसान उठाने वाले, शराब की एक दुकानदार को दावे और क्षतिपूर्ति की पूरी राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। हाल ही में अपने तीन आदेशों में आयोग ने बजाज एलायंज जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को शराब की तीन दुकानों की मालकिन रेशमा बुधरानी के तीनों दावों की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। आयुक्त ने बीमा कंपनी को तीनों ही मामले में 15000-15000 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि पीड़ित को देने का भी आदेश दिया जिसमें मानसिक परेशानी और मुकदमा संबंधी खर्च शामिल है। बुधरानी ने भिवंडी की दुकानों--मोहित वाइन्स और वी के वाइन्स के लिए क्रमश: 91,500 रुपए एवं 60,000 रुपए तथा नवी मुम्बई के रणजीत वाइन्स के लिए 37,000 रुपए के दावे दाखिल किये थे। दावे में वकील आर एस मोटवानी ने कहा कि शिकायतकर्ता शराब की तीनों दुकानें चलाती है और उससे मिलने वाल पैसे उल्हासनगर के नवजीवन को-ऑप बैंक में जमा करती है।