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शेयर से मिलने वाले लाभ का ब्योरा छिपाना पड़ेगा महंगा, जुर्माना के साथ सजा हो सकती है 
प्रयागराज : शेयर से लाभ कमाने वाले लोग सावधान हो जाएं। अब वह अपने लाभ को छिपा नहीं सकेंगे। उन्हें शेयर से लाभ का ब्योरा हर हाल में रिटर्न में भरना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आयकर विभाग का शिकंजा कस सकता है। उन पर जुर्माना लगाने के साथ ही सजा की भी कार्रवाई हो सकती है। यह संभव हुआ है सेबी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) के बीच करार होने से। इस करार से शेयर बाजार से जुड़ी सभी जानकारियां आयकर विभाग को मिलती रहेंगी। 
अभी तक शेयर बाजार में शेयर की खरीद-फरोख्त करने वालों का जायजा लेने के लिए आयकर विभाग सिर्फ करदाताओं पर भी निर्भर रहता था। विभाग के पास सही जानकारी नहीं होती थी कि इस कारोबार से जुड़े कितने लोग रिटर्न दाखिल कर रहे हैं और कितने लोग रिटर्न नहीं भर रहे हैं। ऐसे में शेयर से लाभ कमाने वालों का ब्योरा हासिल करने के मकसद से ही हाल में सेबी और सीबीडीटी के बीच करार हुआ। 
करार के बाद वर्ष 2015-16 से अब तक स्टॉक मार्केट, फारवर्ड ट्रांजेक्शन करने वालों का ब्योरा विभाग ने सेबी से हासिल कर लिया है। आगे भी उसे सूचनाएं मिलती रहेंगी। लिहाजा, अब कोई भी शेयरधारक लाभ छिपाने की कोशिश करेगा तो उस तक विभाग की पहुंच आसानी से हो सकेगी। 

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