ATM से पैसे निकालने और सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से जुड़े नियम, नहीं जानने पर होगा बड़ा नुकसान
नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा के ही दिन यानी 24 मार्च 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (FM Nirmala Sitharaman) ने एटीएम चार्जेज (ATM Charges) और सेविंग अकाउंट्स में न्यूनतम राशि (Minimum balance) रखने की बाध्यता को 3 महीने के लिये हटा दिया था. इसके बाद ग्राहकों को किसी भी बैंक के नजदीकी एटीएम से कितनी भी बार पैसे निकालने की छूट मिल गई. साथ ही ज्यादा ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देने की जरूरत भी नहीं रही. सरकार ने कहा था कि ये छूट इसलिए दी गई है ताकि कैश निकालने के लिए लोगों को घर से दूर ना जाना पड़े. ये दोनों छूट 30 जून 2020 तक के लिए थीं यानी आज से ये नियम बदल जाएंगे.
अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर पेनाल्टी
देश में हर बैंक सेविंग अकाउंट में न्यूनतम राशि रखवाते हैं. मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर ग्राहकों पर पेनाल्टी (Penalty) लगाई जाती है. केंद्र की ओर से मिनिमम बैलेंस को लेकर मिली छूट खत्म होने के बाद अब तक किसी भी बैंक ने इसे आगे बढ़ाने की घोषणा नहीं की है. वहीं, वित्त मंत्रालय की ओर से भी इसे जारी रखने की कोई जानकारी नहीं आई है. ऐसे में माना जा रहा है कि अब एटीएम चार्जेज और मिनिमम बैलेंस की छूट बंद हो जाएगी.