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मुंबई : अलीबाग में हत्या के मामले में कोर्ट ने जिस आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र वैâद की सजा सुनाई थी। सत्र न्यायालय के पैâसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देकर फिलहाल वो जमानत पर छूट गया था। एक होटल व्यवसायी से १० लाख रुपए का हफ्ता मांगने के आरोप में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की यूनिट- ११ ने उसे गिरफ्तार किया है।
बता दें कि प्रमोद (काल्पनिक नाम) नामक व्यवसायी ने कांदिवली-पश्चिम स्थित ईरानी वाड़ी में राजन (काल्पनिक नाम) नामक शख्स का होटल वर्ष २०१५ में खरीद लिया था। बाद में प्रमोद ने उक्त होटल पुन: राजन को किराए पर दे दिया था। ३१ दिसंबर, २०१९ को भाड़ा करार खत्म होने पर प्रमोद ने होटल खाली करने को कहा तो राजन के बेटे शरद (काल्पनिक नाम) ने होटल खाली करने के लिए एक महीने की मोहलत मांगी। लेकिन बाद में उसने किराया देने और होटल खाली करने से इंकार कर दिया। वह हरीश मांडविकर ‘भाई’ नामक किसी गैंगस्टर की धौंस दिखाकर प्रमोद को धमकाने लगा। बाद में हरीश भाई के नाम से एक शख्स ने फोन पर प्रमोद को धमकाया तथा राजन से होटल खाली न कराने का निर्देश देते हुए और १० लाख रुपए की मांग की। प्रमोद ने इसकी शिकायत कांदिवली पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी। डीसीपी अकबर पठान व क्राइम ब्रांच यूनिट-११ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चिमाजी आढ़ाव के मार्गदर्शन तथा पीआई रईस शेख, सलील भोसले के नेतृत्व में एपीआई शरद झीने व नीतिन उतेकर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कांदिवली-पूर्व स्थित ठाकुर सिनेमा के पास से हरीश मांडविकर को दबोच लिया। उसके खिलाफ अलीबाग के पोयनाड पुलिस थाने में हत्या के एक मामले के अलावा अन्य पुलिस थानों में करीब दर्जन भर गंभीर मामले दर्ज हैं।


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