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मुंबई : अभिनेता आदित्य पंचोली को दिंडोशी की सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश एचबी गायकवाड ने आदित्य पंचोली की दायर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। याचिका में पंचोली ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। वर्सोवा पुलिस ने महिला की शिकायत पर जून में पंचोली के खिलाफ धारा 376 (दुष्कर्म), 323 (हमला) 328 (जहर देकर किसी को नुकसान पहुंचाना) और 384 (रंगदारी) के तहत मामला दर्ज किया था। महिला भी कलाकार है और आरोप था कि पंचोली ने 2004 से 2009 के बीच उनका यौन शोषण किया। महिला का दावा है कि इस अवधि के दौरान वह जब कभी पुलिस के पास जाने की कोशिश करती थी, तब पंचोली उसकी पिटाई करते थे और अपने घर में बंधक बना लेते थे।

महिला के मुताबिक पंचोली ने उससे उसकी अंतरंग तस्वीरें परिवार और दोस्तों को नहीं दिखाने के बदले एक करोड़ रुपये की मांग की थी और दावा किया कि उसने पंचोली को 50 लाख रुपये दिए भी हैं। पंचोली के वकील प्रशांत पाटील ने अदालत में कहा कि मामला दर्ज कराने में हुई देरी के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं।


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