सोनिया गांधी के खिलाफ बठिंडा कोर्ट में केस, समन जारी
बठिंडा : कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ पंजाब की बठिंडा अदालत में केस दर्ज हुआ है। स्थानीय कोर्ट में सोनिया के अलावा पार्टी नेता सुनील जाखड़ और अन्य लोगों के खिलाफ कांग्रेस का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के मामले में यह केस दर्ज किया गया है। अदालत ने सोनिया समेत अन्य आरोपियों को इस संबंध में समन भी जारी किया है।
बठिंडा कोर्ट ने सोनिया गांधी, सुनील जाखड़ और अन्य आरोपियों को 6 सितंबर या उससे पहले कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। बठिंडा निवासी जगजीत सिंह धालीवाल और शिवदेव सिंह ने अदालत में यह केस दर्ज कराया है। यह मामला बठिंडा सिविल लाइंस क्लब से एक लाइब्रेरी को हटाकर कांग्रेस का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने से जुड़ा बताया जा रहा है।
क्या है पूरा मामला
शिकायतकर्ताओं ने कांग्रेस की बठिंडा इकाई द्वारा एक निजी क्लब में मालवा कांग्रेस भवन खोले जाने के खिलाफ स्थाई रोक लगाने की मांग की है। बठिंडा के दीवानी न्यायाधीश, सीनियर डिविजन गुरप्रीत तिवाना ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तारीख तय की।
गुरुनानक हॉल एवं लाइब्रेरी के अध्यक्ष जेएस धालीवाल, सिविल लाइंस क्लब के अध्यक्ष शिवदेव सिंह और क्लब के महासचिव हरिंदर सिंह सरा ने निजी क्लब के परिसर में कांग्रेस का मालवा कार्यालय खोले जाने के खिलाफ रोक लगाने का आदेश देने की अपील की। उनके वकील राव पीएस गिरवार ने यह जानकारी दी। आरोप है कि राजन गर्ग, जेएस बाजवा और अन्य आरोपियों ने क्लब के संविधान का उल्लंघन किया और संपत्ति हथियाने के लिए खुद को इसका पदाधिकारी नियुक्त किया।