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मुंबई : बृहन्मुंबई महानगर क्षेत्र के पास कलिना-बीकेसी लिंक रोड पर अवैध रूप से रास्ता अवरुद्ध करने के मामले में पुलिस ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर दूसरी एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों ने सड़क पर क्रेन खड़ी कर दी, वाहन पार्क किए और अन्य निर्माण सामग्री रखकर यातायात को बाधित किया। बीकेसी पुलिस के अनुसार, यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत दर्ज किया गया है, जो सार्वजनिक रास्ते या मार्ग में खतरा पैदा करने या बाधा डालने से संबंधित है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई और सड़क सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए। 

नई एफआईआर में कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के नाम शामिल किए गए हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है और मामले की जांच जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, यह दूसरी बार है जब इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज की गई है। इससे पहले भी सड़क पर अवैध रूप से निर्माण सामग्री और उपकरण रखने के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान मौके का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि सड़क पर क्रेन और अन्य भारी उपकरण खड़े कर दिए गए थे, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। इस वजह से आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 

स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों ने भी इस समस्या को लेकर नाराजगी जताई थी और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उनका कहना था कि व्यस्त मार्ग पर इस तरह की लापरवाही से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल पुलिस ने कंपनी को नोटिस जारी करने और जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक रास्तों को बाधित करने वाली किसी भी गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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