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नवी मुंबई : सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अपने प्रशासनिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च, 2026 तक या उससे पहले अपने बकाया पानी के बिल चुका दें। साथ ही चेतावनी दी है कि बकाया न चुकाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें पानी की सप्लाई काटी जाना भी शामिल है। अधिकारियों ने पानी की सप्लाई काटे जाने की चेतावनी दी CIDCO के अधिकारियों ने बताया कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों और इलाकों (नोड्स) में पानी की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए, और पानी वितरण प्रणाली के नियमित रखरखाव और मरम्मत के कामों को आसान बनाने के लिए, पानी के बिलों का नियमित भुगतान करना बहुत ज़रूरी है।

CIDCO के एक अधिकारी ने कहा, "जिन उपभोक्ताओं के पानी के बिल बकाया हैं, उनसे अनुरोध है कि वे CIDCO के नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए तय समय सीमा के भीतर अपना बकाया चुका दें। भुगतान न करने पर पानी की सप्लाई भी काटी जा सकती है।" भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध यह निगम अपनी प्रशासनिक सीमाओं के भीतर कई गांवों और विकसित इलाकों में पानी की सप्लाई की सेवाएं प्रदान करता है। अधिकारियों ने कहा कि बिलों का समय पर भुगतान करने से पानी की सप्लाई के नेटवर्क को सुचारू और कुशल बनाए रखने में मदद मिलेगी।

उपभोक्ता पानी के बिलों का भुगतान कई तरीकों से कर सकते हैं, जिनमें ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, अधिकृत संग्रह केंद्र, या संबंधित CIDCO कार्यालयों में जाकर भुगतान करना शामिल है। पानी के बिलों से संबंधित किसी भी विसंगति या प्रश्न के मामले में, उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे समाधान के लिए तुरंत संबंधित CIDCO कार्यालय से संपर्क करें। जनता से सहयोग की अपील CIDCO प्रशासन ने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपना बकाया चुकाकर सहयोग करें, ताकि पूरे क्षेत्र में पानी की एक विश्वसनीय और लगातार सप्लाई प्रणाली को बनाए रखने में मदद मिल सके। 


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