स्कूली शिक्षा शुल्क में १५ प्रतिशत कमी करने का निर्णय
मुंबई, कोरोना के कारण अड़चन में आए अभिभावकों के लिए राज्य सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। स्कूली शिक्षा विभाग ने फीस कटौती को कल मंजूरी दी है। स्कूली शिक्षा शुल्क में १५ प्रतिशत कमी करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए निजी स्कूलों की फीस में १५ प्रतिशत की कमी होगी, अब अभिभावकों को ८५ प्रतिशत ही फीस ही भरनी होगी। राज्य सरकार जल्द-से-जल्द इस संबंध में अध्यादेश निकालेगी। सरकार की तरफ से स्कूलों को अधिसूचना जारी की जाएगी। राजस्थान की तर्ज पर राज्य सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने यह जानकारी दी। इस वर्ष जिन अभिभावकों ने पूरी फीस भरी है, उसके बारे में भी जल्द-से-जल्द सूचित किया जाएगा, ऐसा भी वर्षा गायकवाड ने कहा। राज्य सरकार के पास निजी स्कूलों की फीस तय करने का अधिकार नहीं है लेकिन राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना काल में स्कूल बंद हैं। इसलिए इस अवधि के दौरान स्कूल फीस काटने का अधिकार सरकार के अध्यादेश में होने की बात सामने आई है। कोरोना की पृष्ठभूमि पर अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी। महाराष्ट्र सरकार भी राजस्थान की तर्ज पर १५ फीसदी फीस कम करें, ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय से अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे अभिभावक स्कूल फीस भरने की स्थिति में नहीं थे। सरकार का यह निर्णय अभिभावकों के लिए संजीवनी का काम करेगा।