नकली पहचान पत्र पर यात्रा करने वालों पर कार्रवाई
मुंबई : वर्तमान कोविड-19 महामारी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले यात्री ही उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। अत: फर्जी पहचान पत्रों के इस्तेमाल को रोकने के लिए स्टेशनों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके बावजूद कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने वालों पर पश्चिम रेलवे कार्रवाई कर रही है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पश्चिम रेलवे उपनगरीय खंड पर 1 अप्रैल से 25 जून, 2021 तक फर्जी आईडी के 740 मामलों में 370000 / - रुपये का जुर्माना लिया गया है। इसके अलावा, आरपीएफ द्वारा फर्जी आईडी के इस्तेमाल के 52 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 3 लोगों को दोषी पाया गया और 20 हजार रुपये का जुर्माना लिया गया। यदि कोई व्यक्ति लोकल ट्रेन में यात्रा के दौरान नकली पहचान पत्र का उपयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 500/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। पश्चिम रेलवे ने अपील किया है कि परमिटेड श्रेणियों में आने वाले ही लोकल ट्रेन में यात्रा करें।