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मुंबई : भारतीय नौसेना ने अपने मालाड स्थित आई एन एस हमला परिसर क्षेत्र के 3 किलोमीटर के अंदर ड्रोन यूएई वीएस जैसी गैर पारंपरिक हवाई वस्तुओं के उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।  भारतीय नौसेना की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार मुंबई के मालाड स्थित मार्वे रोड के आई एन एस हमला परिसर क्षेत्र के 3 किलोमीटर के भीतर तक यह प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि आईएनएस हमला एक उच्च रक्षा क्षेत्र है। आरपीएएस (ड्रोन/यूएवीएस) सहित कोई भी गैर-पारंपरिक हवाई वस्तु का इस निषेध का उल्लंघन करते पाए जाने पर, बिना किसी दायित्व के जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा। साथ ही संबंधित ऑपरेटर के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 287, 336, 337 और 338 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।  यदि ड्रोन उड़ान आवश्यक समझा जाता है, तो ऑपरेटर को डिजी स्काई वेबसाइट के माध्यम से महानिदेशक नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।अनुमोदन पत्र की प्रति निर्धारित उड़ान संचालन से कम से कम एक सप्ताह पहले आईएनएस हमला को जमा करनी होगी।


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