मुंबई : जिस जिले और महानगर पालिका क्षेत्र में ११ से २ बजे तक खुली रहेंगी जरूरी सेवा की दुकानें
मुंबई : जिस जिले और महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना मरीजों की पॉजिटिव दर १० प्रतिशत या उससे कम है, साथ ही ऑक्सीजन बेड ४० प्रतिशत से कम भरे हैं, वहां संचारबंदी में ढील दी जाएगी। अब अत्यावश्क सेवा से जुड़ीr दुकानें सुबह ७ से ११ की बजाय सुबह ७ से दोपहर २ बजे तक खुली रखी जा सकती हैं। अन्य दुकानों को खोलने के संबंध में (मॉल अथवा शॉपिंग सेंटर छोड़कर) स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निर्णय लेगा। हालांकि अत्यावश्क सेवा की दुकानों की तरह उनका भी समय होगा। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ गैर जरूरी सामानों का वितरण ई-कॉमर्स के माध्यम से किया जा सकता है।
दोपहर ३ बजे के बाद मेडिकल अथवा अन्य इमरजेंसी के अलावा बेवजह बाहर घूमने पर पाबंदी होगी। कोरोना से संबंधी कार्य से जुड़े कार्यालय को छोड़कर अन्य सभी सरकारी कार्यालय २५ प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में शुरू रहेंगे। संबंधित विभागों के प्रमुख को इससे ज्यादा कर्मियों की आवश्यकता होगी तो उन्हें संबंधित आपदा प्रबंधन प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। कृषि संबंधी दुकानें साप्ताहिक कामकाजी दिनों में दोपहर २ बजे तक शुरू रह सकती हैं। बारिश और बुआई की तैयारी के लिए स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी इन दुकानों को खोलने का समय बढ़ा सकते हैं और शनिवार व रविवार को भी शुरू करने की अनुमति भी दे सकते हैं।
२०११ की जनगणना के अनुसार १० लाख से अधिक जनसंख्या वाली सभी मनपा जैसे कि मुंबई, ठाणे, नई मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, नागपुर, संभाजीनगर, नासिक मनपा में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए स्वतंत्र प्रशासकीय इकाइयां होंगी।
ये हैं पाबंदियां
२० प्रतिशत से अधिक सकारात्मकता दर वाले जिलों और मनपाओं के लिए प्रतिबंधों को निम्लिखित प्रकार से बढ़ाया जाएगा। इन जिलों की सीमाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी और किसी को भी जिले से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।
पारिवारिक मृत्यु, चिकित्सा और आवश्यक कार्य हेतु लोगों को आने-जाने की छूट होगी।
दुकानों पर आपूर्ति किए जाने वाले सामानों के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन निर्धारित समय के बाद दुकानें ग्राहकों को सामान नहीं बेच पाएंगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर दुकान को कोरोना खत्म होने तक बंद रखा जाएगा और १२ मई के आदेशानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के अनुसार होम डिलीवरी जारी रहेगी। उपरोक्त प्रशासनिक इकाइयों के अंतर्गत आनेवाले जिले व पालिका स्थानों में १२ मई २०२१ को ‘ब्रेक द चेन’ प्रतिबंध हमेशा की तरह लागू रहेंगे।