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मुंबई:  दक्षिण मुंबई में एक बैंक्वेट हॉल प्रबंधन के खिलाफ कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करके एक विवाह समारोह का आयोजन करने को लेकर शुक्रवार को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं दूल्हा और दुल्हन के परिवारों के खिलाफ पुलिस में एक मामला दर्ज किया जा रहा है. यह जानकारी बीएमसी के एक अधिकारी ने दी.

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बाबुलनाथ क्षेत्र स्थित हॉल ने महाराष्ट्र सरकार की कोविड-19 की 'श्रृंखला तोड़ने' के लिए लगायी गई पाबंदियों का उल्लंघन किया, जो 15 मई तक लागू हैं. इन पाबंदियों के तहत, किसी विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 25 हो सकती है, जबकि कार्यक्रम दो घंटों के भीतर समाप्त होना चाहिए.

अधिकारी ने कहा, ‘‘विवाह समारोह में लगभग 150 लोग शामिल हुए थे. गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बीएमसी के डी वार्ड की एक टीम ने समारोह के दौरान हॉल में छापा मारा और पाया कि सामाजिक दूरी के नियम का भी पालन नहीं किया जा रहा है. इसको लेकर गामदेवी पुलिस थाने में दूल्हे और दुल्हन के परिवारों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करायी जा रही है.’’

बता दें कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को 62,919 नए मामलों की पुष्टि हुई है. इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 828 मरीजों की मौत हुई है. इतने ही समय में 69,710 मरीज ठीक हुए हैं. इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 46,02,472 और मृतकों की संख्या 68,813 हो गई.


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