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नागपुर : गैंगस्टर अरुण गवली ने अपनी पत्नी की अस्वस्थता का हवाला देते हुए पैरोल के लिए बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ का रुख किया। गवली के वकील मीर नगमन अली ने पीटीआई-भाषा से कहा कि इससे पहले उन्होंने पैरोल के लिए डिविजनल आयुक्त के सामने आवेदन किया था लेकिन तीन मार्च को दिए आदेश में उसे खारिज कर दिया गया था। गवली ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है जहां न्यायमूर्ति जेड ए हक और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर डिविजनल आयुक्त और नागपुर जेल के अधीक्षक से नौ अप्रैल तक जवाब तलब किया है। गवली को हत्या के एक मामले में 2008 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और वह नागपुर केंद्रीय कारागार में बंद है। 


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