मुंबई : प्लाज्मा थेरेपी के लिए 5,500 रुपये प्रति बैग से ज्यादा नहीं होगी वसूली
मुंबई : कोरोना मरीजों से प्लाज्मा के लिए अनाप-शनाप दाम वसूलने वाले ब्लड बैंकों पर महाराष्ट्र सरकार ने शिकंजा कस दिया है। सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के हक में प्लाज्मा के रेट फिक्स कर दिए हैं। अब ब्लड बैंक 5,500 रुपये से ज्यादा एक बैग प्लाज्मा के लिए नहीं वसूल सकेंगे। इसके साथ ही प्लाज्मा के लिए जरूरी नेट टेस्ट के लिए अधिकतम 1,200 रुपये और केमील्युमीनेसंस टेस्ट के लिए 500 रुपये दर निर्धारित की है।
बता दें कि कोरोनाग्रस्त मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के लिए प्रति डोज 200 मिलीलीटर प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है। 200 मिलीलीटर के इस बैग के लिए ब्लड बैंक वाले अब तक मनमानी कीमत वसूल कर रहे थे। इस बारे में जब शिकायतें सरकार के पास पहुंचीं, तो गुरुवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ऐलान किया कि अब प्रति बैग 5,500 रुपये से ज्यादा नहीं वसूले जा सकेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि यही प्लाज्मा की अधिकतम कीमत होगी और इससे ज्यादा कीमत अगर वसूली गई, तो अस्पताल मरीज को पैसे वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला प्राइवेट और धर्मधा ट्रस्ट की तरफ से चलने वाले ब्लड बैंकों और अस्पतालों सभी पर लागू होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग इस फैसले का उल्लंघन करेंगे, उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्लाज्मा के लिए वसूली जा रही अनाप-शनाप कीमतों की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने मरीजों को निश्चित कीमत पर प्लाज्मा उपलब्ध कराने के लिए प्लाज्मा की प्रति डोज कीमत तय करने राज्य रक्त संक्रमण परिषद के मार्फत विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। समिति ने अफेरैसिस पद्धति से प्लाज्मा संकलित करने में लगने वाले खर्च और राष्ट्रीय रक्त नीति के मुताबिक निर्धारित खून की अतिरिक्त जांच के लिए निश्चित की गई कीमतों को ध्यान में रखते हुए 200 मिलीलीटर प्रति बैग प्लाज्मा के लिए 5,500 रुपये की कीमत निर्धारित की है।