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मुंबई : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में आरोपी नीरव मोदी के बेटे रोहिन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें रोहिन ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से संपत्ति जब्त करने को लेकर की गई कार्रवाई को नियमों के विपरीत है। ईडी ने नीरव मोदी की जो सपंत्ति जब्त की है, वह उसके नाम पर है। हाई कोर्ट में नीरव मोदी के बेटे के दावे का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया है। ईडी की तरफ से पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि ईडी ने नीरव मोदी की अपराध की कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को जब्त किया है। इसीलिए ईडी की तरफ से की गई कार्रवाई न्याय संगत है।

रोहिन ने याचिका में दावा किया है कि संपत्ति जब्त करने में नियमों का पालन नहीं किया गया है। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की हैं वह उसके ट्रस्ट के नाम पर है। इसलिए संपत्ति की नीलामी नहीं की जाए, उसे यथावत रखने का निर्देश दिए जाएं। पिछले महीने विशेष अदालत ने भगौड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत ईडी के आवेदन पर नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने की अनुमति दी थी।


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