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मुंबई : भाजपा विधायक मिहिर कोटेचा की उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका के बाद, राज्य सरकार पात्र और अपात्र नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुई है.अब राशन दुकानों पर राशन कार्ड को आधार से लिंक न होने और 3 महीने तक राशन नहीं लेने से अपात्र हुए कार्ड धारकों को भी राशन मिलेगा.राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में इस आशय का हलफनामा दिया है.

चंद्रकांत कोटेचा ट्रस्ट द्वारा दायर की गई याचिका पर राज्य सरकार ने  उच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार उन सभी कार्ड धारकों को खाद्यान्न मुहैया कराएगी जिनके आधार राशन दुकानों पर लिंक नहीं हैं, या जिनके राशन कार्ड  अयोग्य घोषित किए गए हैं, या फिर मशीन में जिसका फिंगर प्रिंट मैच नहीं हो रहा है ऐसे सभी लोगों को दुकानों पर उनकी कटेगरी की अनुपात में राशन वितरण किया जाएगा.

बता दें कि राशन दुकानों पर लोगो को राशन नही मिल रहा था बहुत से लोगों के आधार लिंक नही होने या फिर  3 महीनें में राशन नही लेने की वजह से अपात्र बता कर दुकानदार ग्राहक को लौटा दे रहे थे,कोटेचा द्वारा दायर किये गए पीआइएल के बाद राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को राशन देने की बात कही है.


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