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मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित ड्यूटी करते हुए यदि उसके किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसके कानूनी वारिस को नौकरी दी जाएगी। बीएमसी की ओर से रात में जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि कोविड-19 से लड़ते हुए यदि किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसके परिवार के सदस्य को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। परिपत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक योग्ता के आधार पर और रिक्तियों को देखते हुए कानूनी वारिस की मजदूर, वार्ड ब्वॉय, चपरासी, कार्यकारी सहायक और कनिष्ठ लेखा निरीक्षक जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी। 


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