Latest News

गौतमबुद्ध नगर जिले की अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील हरीश सिसोदिया ने बुधवार को बताया कि जून 2018 में एक व्यक्ति ने थाना फेस-2 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग भांजी के साथ उसका पिता घर में मारपीट तथा बलात्कार करता है। सिसोदिया के अनुसार, व्यक्ति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आरोपी पांच बेटियों का पिता है और अपनी पत्नी पर बेटा पैदा करने के लिए दबाव बना रहा था। बेटा ना होने पर उसने पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया और अपनी बेटियों को घर पर रख लिया था। इसी बीच वह अपनी बड़ी बेटी के साथ बलात्कार करता था। पीड़ित किशोरी की छोटी बहन ने यह सब देख लिया तो आरोपी ने उसे पलंग (बेड बॉक्स)  में बंद कर दिया।

मामले की जांच कर रही थाना फेस दो पुलिस ने किशोरी के पिता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी पिता को 13 जनवरी को दोषी करार दिया और सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सिसोदिया ने बताया कि 21 जनवरी को अदालत ने दोषी पिता को उम्रकैद तथा 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार सोनू उर्फ किरोड़ी को फास्ट ट्रैक अदालत प्रथम के न्यायाधीश विनीत चौधरी ने दोषी ठहराया तथा उसे साढे़ पांच माह जेल की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि गांजा बेचने के एक अन्य मामले में गिरफ्तार नितिन कुमार को भी फास्ट ट्रैक अदालत प्रथम ने 10 माह की कैद और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।


Weather Forecast

Advertisement

Live Cricket Score

Stock Market | Sensex

Advertisement