नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न पर आईपीएस के खिलाफ केस
मुंबई : महाराष्ट्र में नवी मुंबई पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज किया। यह घटना छह महीने पहले किशोरी के जन्मदिन की पार्टी में हुई थी। तलोजा पुलिस ने उप महानिरीक्षक (मोटर परिवहन) निशिकांत मोरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) (यौन उत्पीड़न) और 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि पुणे में तैनात मोरे के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। किशोरी के परिवार की ओर से दर्ज शिकायत के मुताबिक, लड़की के पिता और मोरे दोस्त हैं। शिकायत के मुताबिक, इस साल पांच जून को मोरे बिना बुलाए लड़की की जन्मदिन पार्टी में पहुंच गए। उन्होंने शराब भी मांगी।
शिकायत के मुताबिक, इसी पार्टी में मोरे ने किशोरी के साथ कथित रूप से अश्लील हरकत की। यह सारी घटना मोबाइल के कैमरे में कैद हो गई। लड़की के परिवार ने संवाददाताओं को बताया कि घटना के बाद से, वे प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस मोरे को बचा रही थी। पुलिस उपायुक्त अशोक दुधे ने कहा कि चश्मदीदों के बयान और घटना के वीडियो क्लिप के आधार पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया।