Latest News

मुंबई, दुपहिया वाहनों पर क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को ले जाने पर कार्रवाई का आदेश परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को दिया है। इसी के साथ दुपहिया पर सवार सहयात्री या फिर छात्रों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश में इसका उल्लेख किया गया है। स्कूली छात्रों को ले जाने वाले ऑटोरिक्शा को स्कूल बस का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसे में छात्रों को ले जाने वाले रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय ने दिया है। 25 नवम्बर से परिवहन विभाग ने अनधिकृत स्कूल बस व वैन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यह कारवाई 10 दिसबर तक चलेगी। न्यायालय में अभी हाल में रिक्शा और दुपहिया वाहन को शामिल किए जाने की बात कही गई है। इसी के चलते 4 दिसम्बर 2019 को परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। छात्रों को ले जाने वाले ऑटोरिक्शा के साथ दुपहिया वाहनों की जाँच की जाएगी। इस दौरान क्षमता से अधिक छात्रों को ले जाने या फिर सहयात्री या छात्र के हेलमेट नहीं पहनने पर दुपहिया चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है।.



Weather Forecast

Advertisement

Live Cricket Score

Stock Market | Sensex

Advertisement