नायब तहसीलदार और दो पटवारियों पर केस दर्ज करने के आदेश
गुरुग्राम : गुरुग्राम नगर निगम की करोड़ों रुपये की जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से एक युवक के नाम किए जाने का मामला सामने आया है। इस घपले में अदालत ने राजस्व विभाग के एक नायब तहसीलदार और दो पटवारियों पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मार्च 2019 में बलियावास गांव की तीन एकड़ एक कैनाल और 7 मर्ला जमीन नगर निगम की होने के बावजूद उसका मालिकाना हक एक युवक के नाम कर दिया गया था। अधिकारी मंच के आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव को इसका पता चला तो उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को इसकी शिकायत दी। इसके बाद जिला उपायुक्त ने जांच की। इसमें आरोपी दोषी पाया गया।
इसके बाद रमेश यादव ने इसकी शिकायत सेक्टर-56 थाने में दी गई पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ऐसे में रमेश यादव मामला दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने बताया कि सात सितंबर को आकृति वर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने कहा कि हमें शिकायत नगर निगम या फिर जिला उपायुक्त से मिलेगी तभी मामला दर्ज करेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला है तो स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पर रमेश यादव ने अश्वनी कुमार की स्पेशल कोर्ट में गुहार लगाई।