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मुंबई : जल्द ही आपके घर का प्रॉपर्टी टैक्स बिल अलग से आएगा। बीएमसी इस संदर्भ में सोसायटियों से जानकारी इकट्ठा कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होगी। बीएमसी 95,000 से अधिक हाउसिंग सोसायटियों और वाणिज्यिक बिल्डिंगों को नोटिस भेजकर प्रत्येक सदस्य की जानकारी मांग रही है। बिल पर QR कोड भी होगा, जिसे स्कैन कर लोग विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन पैसे भी भर सकते हैं। कमिश्नर प्रवीण परदेशी ने प्रत्येक घर के नाम से प्रॉपर्टी टैक्स बिल जारी करने का निर्देश पहले ही दे दिया है। अब तक बीएमसी ज्यादातर बिल्डिंगों को सोसायटी के नाम से ही प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भेजती है। प्रॉपर्टी टैक्स का बिल सीधे प्रत्येक फ्लैट या दुकान के नाम पर आने से विवादों में काफी कमी आएगी। कई बार बिल्डिंग के कुछ सदस्यों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स न भरने पर बीएमसी पूरी सोसायटी पर कार्रवाई करती है। अब बीएमसी को ऐसी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बिल के बाद लोग सोसायटियों के पास पैसे जमा न करके सीधे अपने टैक्स का बिल भर सकेंगे। इसके अलावा, कचरा प्रक्रिया करने वालों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में जो सदस्य कचरा वर्गीकरण नहीं करेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। बीएमसी द्वारा जारी नोटिस में सोसायटी से सात दिनों के अंदर घर मालिक का नाम, फ्लैट नंबर, शेयर सर्टिफिकेट, बिजली बिल आदि मांगे जा गए हैं, ताकि मालिकाना हक की पुष्टि हो सके। सोसायटी द्वारा संबंधित जानकारी समय से मुहैया न कराने पर बीएमसी उपलब्ध जानकारियों के आधार पर ही बिल जारी कर देगी। 


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