मुंबई में पटाखों को लेकर बड़ा फैसला, 2 दिसंबर तक आदेश लागू आदेश
मुंबई : दीपावली और आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री, भंडारण और परिवहन को लेकर सख्त आदेश जारी किया है. मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले बृहन्मुंबई क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और बिक्री के उद्देश्य से परिवहन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कार्यकारी मजिस्ट्रेट अकबर पठान ने जारी किया आदेश
यह आदेश मुंबई पुलिस के पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशंस) एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट अकबर पठान ने जारी किया है. उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (एच) और धारा 10 की उपधारा (2) के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला लिया है.
आदेश के अनुसार, बृहन्मुंबई क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस देने के लिए अधिकृत पुलिस अधिकारी से वैध अनुमति प्राप्त किए बिना सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के पटाखे या आतिशबाजी नहीं बेच सकेगा. इसके अलावा, बिना लाइसेंस के पटाखों का भंडारण और बिक्री के उद्देश्य से परिवहन करना भी प्रतिबंधित रहेगा.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दिए महत्वपूर्ण निर्देश
वहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. अदालत ने महाराष्ट्र में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने प्रशासन को आदेशों का सख्ती से और नियमपूर्वक पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी है.
त्योहारों के दौरान प्रदूषण और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है. इसका उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से पटाखों की बिक्री तथा इस्तेमाल पर रोक लगाना है.