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मुंबई : देवनार पुलिस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के M ईस्ट वार्ड में 106 नकली बर्थ रिकॉर्ड के कथित रजिस्ट्रेशन की जांच कर रही है, वहीं एक और नकली बर्थ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है। गोवंडी के रहने वाले फहीद अब्दुल सलाम शेख के खिलाफ पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ कथित तौर पर नकली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एक अलग मामला दर्ज किया गया है। गोवंडी के रहने वाले पर पासपोर्ट के लिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने का आरोप प्राथमिकी के मुताबिक, देवनार पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट वेरिफिकेशन सेल से जुड़े पुलिस कांस्टेबल विट्ठल यशवंत बाकले ने शिकायत दर्ज कराई। शेख का पासपोर्ट एप्लीकेशन, जिसकी तारीख 3 जून, 2025 थी, 14 जुलाई, 2025 को पुलिस स्टेशन में मिला था। आवेदक फ्लैट नंबर 2206, बी विंग, सेंट्रियो बिल्डिंग, वामन तुकाराम पाटिल मार्ग, गोवंडी का रहने वाला है। वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत, बाकले एप्लीकेशन में दिए गए पते पर गया। 24 जुलाई को, शेख खुद अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन आया। उसके बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन के लिए जारी करने वाली अथॉरिटी, हेल्थ ऑफिसर के ऑफिस, कलबुर्गी सिटी कॉर्पोरेशन, जगत सर्कल, मेन रोड, कलबुर्गी, कर्नाटक भेजा गया। 

कलबुर्गी में देवनार पुलिस द्वारा की गई फील्ड जांच के दौरान, कलबुर्गी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रार ने 9 दिसंबर को एक लेटर के ज़रिए पुलिस को बताया कि शेख के 15 अप्रैल, 1993 के बर्थ सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड ऑफिशियल रजिस्टर में नहीं मिला। इससे यह कन्फर्म हो गया कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान जमा किया गया बर्थ सर्टिफिकेट नकली था। इन नतीजों के आधार पर, देवनार पुलिस ने फहेद शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एक्ट और पासपोर्ट एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, और आगे की जांच चल रही है।

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